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स्विट्जरलैंड में 'बुर्का प्रतिबंध' 1 जनवरी से सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढंकना गैरकानूनी

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Place: भोपाल                                                👤By: prativad                                                                Views: 2036

स्विट्जरलैंड सरकार ने घोषणा की है कि 1 जनवरी, 2025 से सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढंकने पर प्रतिबंध लागू होगा। विवादास्पद उपाय, जिसे व्यापक रूप से "बुर्का प्रतिबंध" के रूप में जाना जाता है, को दो साल पहले एक राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह में मंजूरी दी गई थी।

स्विट्जरलैंड में सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण, संघीय परिषद ने बुधवार को एक बैठक में प्रतिबंध लागू होने की तारीख तय की। सरकार ने एक बयान में कहा कि पूरे देश में सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा ढकने वाले किसी भी व्यक्ति को 1,000 स्विस फ़्रैंक ($1,141) तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

यह प्रतिबंध मुस्लिम परिधानों (बुर्का और नकाब) और प्रदर्शनकारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्की मास्क और बंदना पर लागू होता है।
सरकार ने कहा कि प्रतिबंध हवाई जहाज, राजनयिक और वाणिज्य दूतावास परिसर और पूजा स्थलों पर लागू नहीं होता है। बयान में कहा गया है कि स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिस्थितियों और स्थानीय रीति-रिवाजों के साथ-साथ कलात्मक और मनोरंजन प्रदर्शनों और विज्ञापन उद्देश्यों के लिए भी चेहरे को ढंकने की अनुमति है।

मार्च 2021 में जनमत संग्रह एक लोकप्रिय पहल, 'चेहरे को ढंकने पर प्रतिबंध के लिए हाँ' के परिणामस्वरूप आयोजित किया गया था। इस प्रस्ताव को 51.2% स्विस मतदाताओं ने मंजूरी दी और फिर सितंबर 2023 में संसद द्वारा अपनाया गया। इस प्रस्ताव का समर्थन संसद में सबसे बड़े समूह, दक्षिणपंथी स्विस पीपुल्स पार्टी ने किया।

स्विस सरकार ने इस उपाय का अत्यधिक विरोध करते हुए तर्क दिया था कि प्रतिबंध पर्यटन को नुकसान पहुँचा सकता है। एपी ने नोट किया कि स्विट्जरलैंड में घूंघट पहनने वाली अधिकांश मुस्लिम महिलाएँ फारस की खाड़ी के राज्यों से आने वाली आगंतुक हैं।

देश में मुस्लिम संघों द्वारा भी प्रतिबंध की निंदा की गई।

स्विट्जरलैंड के संघीय सांख्यिकी कार्यालय (FSO) के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की स्थायी निवासी आबादी में से, जो कुल मिलाकर लगभग 7.5 मिलियन लोग हैं, 5.7% मुस्लिम हैं।

फ्रांस, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, डेनमार्क, इटली, नीदरलैंड और स्पेन में बुर्का (आंखों के चारों ओर जाली लगाकर पूरे शरीर को ढकने वाला कपड़ा) और नकाब (आंखों के लिए एक छेद छोड़कर चेहरा ढकने वाला पर्दा) पर प्रतिबंध लागू है।


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