
4 सितंबर 2025। जीएसटी काउंसिल ने देशभर के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए टैक्स ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव किया है। चार अलग-अलग दरों (5%, 12%, 18%, 28%) के बजाय अब सिर्फ दो मुख्य स्लैब—5% और 18% रहेंगे। वहीं, लक्ज़री और सिन गुड्स पर 40% जीएसटी जारी रहेगा। नया ढांचा 22 सितंबर 2025 से लागू होगा।
क्या-क्या हुआ सस्ता?
साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट जैसी रोजमर्रा की वस्तुएं अब 18% के बजाय 5% पर मिलेंगी।
छोटे वाहन, टीवी, एसी और डिशवॉशर जैसे उत्पादों पर जीएसटी 28% से घटकर 18% कर दिया गया है।
जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी पूरी तरह हटा दिया गया है।
पैकेज्ड फूड और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी सस्ती होंगी।
आर्थिक असर
सरकार को इस कटौती से लगभग ₹48,000 करोड़ का राजस्व घाटा हो सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ी हुई खपत से जीडीपी में 1% तक की बढ़ोतरी होगी।
बाज़ार और प्रतिक्रियाएं
फैसले के बाद शेयर बाज़ार में उत्साह देखने को मिला—ऑटो और एफएमसीजी कंपनियों के शेयर 2% से 6% तक चढ़ गए। उद्योग जगत ने इस कदम का स्वागत किया है। विपक्ष ने राहत का समर्थन किया, लेकिन इसे “8 साल देर से आया सुधार” बताया।