
6 अगस्त 2025। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के आठवें दिन विपक्षी कांग्रेस ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में कथित घोटाले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने प्रतीकात्मक रूप से खाकी पुलिस वर्दी पहनकर विधानसभा पहुंचे और "पुलिस भर्ती घोटाले की जांच करो!" के नारे लगाते हुए सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया।
सिंघार ने इस घोटाले को "व्यापमं पार्ट 2" करार देते हुए सरकार पर भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी के चलते कई योग्य अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए, जिससे युवाओं में व्यापक आक्रोश है। कांग्रेस विधायकों ने स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की और दोषियों को सख्त सज़ा देने की अपील की।
प्रदेश विधानसभा परिसर में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा घोटाले को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकदल ने पुलिस की प्रतीकात्मक वर्दी पहनकर प्रदर्शन ।@DrMohanYadav51 #MonsoonSessionMP #VidhanSabhaElection pic.twitter.com/biJ36am2KR
— Office of Umang Singhar (@LOP_MPstate) August 6, 2025
पहले भी कर चुके हैं प्रतीकात्मक विरोध
कांग्रेस इससे पहले भी राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में प्रतीकात्मक प्रदर्शन कर चुकी है। एक पूर्व विरोध में, कुछ विधायकों ने भैंसों का वेश धारण किया था और बांसुरी बजाकर युवाओं, ओबीसी आरक्षण और किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया था। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार इन बुनियादी मुद्दों की लगातार अनदेखी कर रही है।
विधानसभा में विधेयकों पर चर्चा, मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक 2025 पारित
विधानसभा में सोमवार को 'मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक 2025' पारित कर दिया गया। चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने सवाल उठाया कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर संभागों में वाहनों पर लगभग ₹2,500 करोड़ का टैक्स बकाया है, जिसे सरकार अब तक क्यों नहीं वसूल सकी।
विधायक भंवर सिंह शेखावत ने आरोप लगाया कि आरटीओ कार्यालयों में कामकाज एजेंटों के भरोसे चल रहा है, और जनता बढ़े हुए टैक्स का भुगतान नहीं कर रही है।
जवाब में परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि पूर्व व्यवस्था में टैक्स पर केवल 4% पेनल्टी लगती थी। अब नई व्यवस्था के तहत, यदि टैक्स बकाया है तो चार गुना राशि तक की वसूली की जा सकती है। इसके अलावा, बसों या अन्य सार्वजनिक वाहनों में क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाने पर ₹1,000 प्रति अतिरिक्त सीट जुर्माना लगाया जाएगा।
सदन में पेश किए गए प्रमुख विधेयक:
मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक - 2025
मध्य प्रदेश जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक - 2025
मध्य प्रदेश माध्यमस्थ अधिकरण संशोधन विधेयक - 2025
विधिक सहायता और विधिक सलाह निरसन विधेयक - 2025
भारतीय स्टांप मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक - 2025
मध्य प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक - 2025
रजिस्ट्रीकरण मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक - 2025
भारतीय स्टांप मध्य प्रदेश द्वितीय संशोधन विधेयक - 2025