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मध्यप्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2023-24

Location: भोपाल                                                 👤Posted By: prativad                                                                         Views: 855

भोपाल: 8 फरवरी 2024। द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2023-24 के लिये कुल₹ 30,265.15 करोड़ का प्रावधान, राजस्व मद में 10,173.06 करोड़ तथा पूंजीगत मद में ₹20,092.09 करोड़ का प्रावधान

- वर्ष 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की बजट पुस्तिका भौतिक एवं ई-बजट के रूप में प्रस्तुत
- वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत म.प्र. परिवहन अधोसंरचना विकास निधि योजना हेतु₹106 करोड़ तथा म.प्र. नगरीय परिवहन अधोसंरचना विकास निधि हेतु ₹ 47 करोड़ का प्रावधान
- खनिज साधन विभाग अंतर्गत जिला माइनिंग फण्ड योजना हेतु ₹ 100 करोड़ का प्रावधान
- ऊर्जा विभाग अंतर्गत विद्युत वितरण कंपनियों को उदय योजना के तहत अंशपूंजी का प्रदाय योजना हेतु ₹ 13,365 करोड़, म.प्र. उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अन्तरण₹ 181 करोड़, अटल गृह ज्योति योजना हेतु ₹ 579 करोड़ के प्रावधान
- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के लिये₹200 करोड़, आशा कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन योजना के लिये 220 करोड़ तथा मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस नवीन योजना हेतु 2.50 करोड़ का प्रावधान
- लोक निर्माण विभाग अंतर्गत केन्द्रीय सड़क निधि योजना हेतु ₹ 450 करोड़, मध्यप्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी.) हेतु₹ 400 करोड़, ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मागों का निर्माण/उन्नयन योजना हेतु ₹ 525 करोड़, भू-अर्जन हेतु मुआवजा के लिये 400 करोड़, वृहद पुलों का निर्माण हेतु ₹ 150 करोड़, म.प्र. सड़क विकास निगम के माध्यम से सड़कों का निर्माण योजना हेतु 250 करोड़ तथा नवीन ग्रामीण एवं अन्य जिला मागाँ का निर्माण/उन्नयन हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान
स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान के लिये 350 करोड़ का प्रावधान
- पंचायत विभाग अंतर्गत 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु₹2,135 करोड़ का प्रावधान
- जन संपर्क विभाग अंतर्गत इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रचार के लिये 120 करोड़, प्रिंट मीडिया हेतु ₹120 करोड़, विशेष अवसरों पर प्रचार हेतु₹ 70 करोड़ तथा कार्यक्रम, आयोजन एवं प्रबंधन हेतुर 14 करोड़ के प्रावधान
- जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत पी. एम. जनमन बहुउद्देशीय केन्द्र निर्माण योजना 26 करोड़ का प्रावधान
- सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु ₹200 करोड़ तथा दीनदयाल अन्त्योदय मिशन को आर्थिक सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना) हेतु ₹ 50 करोड़ का प्रावधान
- नर्मदा घाटी विकास विभाग अंतर्गत विभिन्न सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु₹ 807 करोड़ तथा विद्युत देयकों के भुगतान के लिये ₹62 करोड़ का प्रावधान
- जल संसाधन विभाग अंतर्गत विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतुर 420 करोड़ तथा विद्युत देयकों के भुगतान के लिये 50 करोड़ का प्रावधान
- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अंतर्गत खुली निविदा पद्धति से शक्कर क्रय पर राज्य शासन से अनुदान हेतु₹ 150 करोड़ का प्रावधान
- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतर्गत जल जीवन मिशन (जे जे एम) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन योजना के लिये 2,616 करोड़ का प्रावधान
- पशुपालन एवं डेयरी विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना हेतु₹ 50 करोड़ तथा गौ संवर्धन एवं पशुओं का संवर्धन योजना हेतु ₹ 30 करोड़ का प्रावधान
- महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 हेतु 1648 करोड़, आंगनवाड़ी सेवायें (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) के लिये 614 करोड़, लाड़ली लक्ष्मी योजना हेतु ₹ 760 करोड़, पोषण अभियान (एनएनएम) (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) योजना के लिये₹ 128 करोड़, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेतु₹ 176 करोड़ तथा समेकित बाल संरक्षण योजना (मिशन वात्सल्य) के लिये ₹70 करोड़ का प्रावधान
- चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु ₹ 362 करोड़, चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय हेतु 119 करोड़, रतलाम/दतिया/शिवपुरी एवं सतना चिकित्सा महाविद्यालय हेतु ₹ 56 करोड़ तथा पी.एम.एस.एस.वाय. परि. अंतर्गत सुपरस्पेशल्टी अस्पताल की स्थापना हेतु ₹ 38 करोड़ के प्रावधान
ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण हेतु 346 करोड़ तथा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत रसोइयों को मानदेय भुगतान की राज्य योजना हेतु ₹ 183 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित हैं। प्रधानमंत्री जनमन योजना (आवास) तथा प्रधानमंत्री जनमन योजना (सड़क) नवीन योजनाओं के लिये प्रतीक प्रावधान
- पर्यटन विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री हेली पर्यटन सेवा नवीन योजना के लिये प्रतीक प्रावधान
- उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्लीलेन्स नवीन योजना हेतु प्रतीक प्रावधान



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